राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी ने 28 मई 2015 को 119 वें संविधान संशोधन विधेयक, 2013 को मंजूरी दे
दी। इससे पहले, यह विधेयक मई 2015 में संसद के दोनों
सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था। यह विधेयक भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा
समझौते (लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट) से संबंधित है जिसके तहत दोनों देशों की सीमा के
मध्य मौजूद कुछ क्षेत्रों के आदान-प्रदान का प्रावधान है। इस विधेयक के अनुपालन के लिए संविधान की पहली
अनुसूची में संशोधन किया जायेगा।
विधेयक का प्रभाव
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इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद बांग्लादेश को भारत से 111
परिक्षेत्र मिलेंगे (17160 एकड़) जबकि भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र (7110
एकड़) प्राप्त होंगे।
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असम में भारत को 470 एकड़ भूमि बांग्लादेश से प्राप्त होगी जबकि 268
एकड़ बांग्लादेश को दिया जायेगा।
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परिक्षेत्र प्रत्येक देश के एक छोटे भूभाग को कहते हैं जो दूसरे देश
के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है। इस विधेयक में असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मेघालय में मौजूद
परिक्षेत्र शामिल हैं।
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