पंचायत राज चुनाव लड़ने
के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक को राजस्थान विधानसभा में 27 मार्च 2015 को पारित किया गया। इसके साथ ही राजस्थान देश में इन "राजनीतिक नवाचारों" को लागू
करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस हेतु विधानसभा में दो विधेयक प्रस्तुत किए गए - राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन)
विधेयक,2015 और राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)
विधेयक,2015 । इससे पहले राजस्थान सरकार ने 08 दिसंबर,
2014 को शौचालय अनिवार्यता
और 20 दिसंबर, 2014 को शैक्षणिक अनिवार्यता संबंधी अध्यादेश लागू किया था।
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2015
चुनाव लड़ने के लिए घर में स्वच्छ शौचालय बनाने की अनिवार्यता। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के घर में कार्यशील शौचालय हो एवं परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाए।
राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधयेक 2015
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता।
चुनाव लड़ने के लिए घर में स्वच्छ शौचालय बनाने की अनिवार्यता। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के घर में कार्यशील शौचालय हो एवं परिवार का कोई सदस्य खुले में शौच नहीं जाए।
राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधयेक 2015
चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता।
अभ्यर्थी की न्यूनतम
शैक्षणिक योग्यता निम्न है –
·
जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय
परीक्षा उत्तीर्ण।
·
अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच मामले में किसी विद्यालय
से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो।
·
अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न पंचायत के सरपंच के मामले में
किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो।
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